पशु बीमा पर 70% सब्सिडी पाएं (Get 70 percent subsidy on insuring animals)
इस योजना का नाम पशुधन बीमा योजना है। मध्यप्रदेश सरकार पशुधन बीमा यानी पशुपालकों को अनुदान पर 70 प्रतिशत तक अनुदान देती है। इस योजना के तहत सभी प्रकार के जानवरों का बीमा किया जाता है। राज्य सरकार के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य पशुधन मालिकों को उनके पशुओं के लिए बीमा कवर प्रदान करना है ताकि उनके पशुओं की मृत्यु से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके और उनकी मृत्यु के बाद उत्पन्न होने वाले आर्थिक संकट में मदद मिल सके। जानवरों को भी मरने से रोका जा सकता है। इस योजना के माध्यम से किसान पशुधन के नुकसान के मामले में बीमा दावा प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के सभी जिलों के किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
Who will get the benefit of Pashudhan Bima Yojana?
निम्नलिखित कौशल वाला कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है।
- पशुपालक राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
- एक पशुपालक केवल 5 बीमा ले सकते हैं, जिसमें हर एक बीमा में 10 पशु शामिल होंगे. यानि आप इस योजना के तहत कुल 50 जानवरों का ही बीमा करा सकते हैं.
- एपीएल और बीपीएल श्रेणी के पशुपालकों के पास श्रेणी से संबंधित कार्ड होना चाहिए.
- इस योजना का लाभ दुधारू पशु समेत अन्य मवेशियों पर भी मिलता है.
Required Documents for Pashudhan Bima Yojana
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- आधार कार्ड
- पहचान-पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
- मूल निवास प्रमाण-पत्र
- एपीएल-बीपीएल कार्ड
- पशु का स्वास्थ्य संबंधी जानकारी
How to Apply for Pashudhan Bima Yojana?
इस योजनामैं आवेदन करने के लिए पशुपालकों को अपने जिले के पशुपालन विभाग से संपर्क करना होगा। यहां उन्हें पशुधन बीमा योजना की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान पशुपालकों के पास सही दस्तावेजों की कॉपी होनी चाहिए। यह भी ध्यान में रखा जाए कि पशुपालक पशु की मृत्यु के 24 घंटे के भीतर पशुपालन विभाग को सूचित कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
FAQs on Pashudhan Bima Yojana
What is Pashudhan Bima Yojana?
Get insurance for animals that die under the Pashudhan Bima Yojana.